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Mandi News: बीमा कंपनी को पांच फीसदी ब्याज सहित ग्राहक को देना होगा 34.59 लाख मुआवजा

Sat, 29 Mar 2025 07:46 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Sat, 29 Mar 2025 07:46 AM IST
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The insurance company will have to pay Rs 34.59 lakh compensation to the customer along with 5% interest
मंडी। जिला उपभोक्ता एवं विवाद निवारण आयोग ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के बारिश से क्षतिग्रस्त मकान का 34.59 लाख रुपये मुआवजा पांच प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही 50 हजार रुपये हर्जाना और पांच हजार रुपये शिकायत व्यय भी उपभोक्ता को देने का फैसला सुनाया है।
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आयोग के अध्यक्ष पुरेंद्र वैद्य और सदस्य मांचली की बेंच ने सरकाघाट की उपतहसील भद्रोता के हवाणी (पिंगला) निवासी विनोद कुमार की शिकायत को स्वीकारते हुए यह आदेश जारी किया। शिकायत के अनुसार विनोद कुमार ने अपने पक्के मकान का बीमा करवाया था, लेकिन 19-20 अगस्त 2022 की भारी बारिश में उनका मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
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मकान में बड़ी बड़ी दरारें आने से मकान रहने लायक नहीं रहा। पंचायत ने भी अपनी रिपोर्ट में इसे असुरक्षित बताया था। इस नुकसान का विशेषज्ञ से आकलन करवाने पर नुकसान की कीमत 34,59,151 रुपये आंकी गई। उपभोक्ता के बीमा दावा प्रस्तुत करने के बावजूद कंपनी ने मुआवजा देने से इन्कार कर दिया। इसके बाद उपभोक्ता ने अधिवक्ता भंवर भारद्वाज के माध्यम से आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। आयोग ने इसे बीमा कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
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