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Mandi News: 517 ग्राम चरस के साथ पकड़े आरोपी को कोर्ट ने दी जमानत
Wed, 27 Aug 2025 05:10 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Wed, 27 Aug 2025 05:10 AM IST
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मंडी। विशेष न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने हमीरपुर निवासी 25 वर्षीय साहिल शर्मा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। शर्तों के अनुसार आरोपी को जांच में सहयोग करना होगा। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था।
पुलिस के अनुसार 8 जून 2025 को सुंदरनगर के पुंघ क्षेत्र में गश्त के दौरान साहिल की कार से 517 ग्राम चरस बरामद हुई थी। आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
अदालत में पुलिस ने दलील दी कि आरोपी को जमानत मिलने से वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि बरामद चरस की मात्रा मध्य श्रेणी की है, जो व्यावसायिक मात्रा से कम है, जांच पूरी हो चुकी है और ट्रायल में समय लग सकता है।
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अदालत ने तर्कों पर विचार करते हुए साहिल शर्मा को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर जमानत दे दी। शर्तों के अनुसार आरोपी को जांच में सहयोग करना होगा और सात दिन से अधिक अनुपस्थित रहने पर थाना प्रभारी को सूचना देनी होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि शर्तों का उल्लंघन होने पर पुलिस जमानत रद्द करवाने के लिए आवेदन कर सकती है।
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पुलिस के अनुसार 8 जून 2025 को सुंदरनगर के पुंघ क्षेत्र में गश्त के दौरान साहिल की कार से 517 ग्राम चरस बरामद हुई थी। आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
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अदालत में पुलिस ने दलील दी कि आरोपी को जमानत मिलने से वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि बरामद चरस की मात्रा मध्य श्रेणी की है, जो व्यावसायिक मात्रा से कम है, जांच पूरी हो चुकी है और ट्रायल में समय लग सकता है।
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अदालत ने तर्कों पर विचार करते हुए साहिल शर्मा को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर जमानत दे दी। शर्तों के अनुसार आरोपी को जांच में सहयोग करना होगा और सात दिन से अधिक अनुपस्थित रहने पर थाना प्रभारी को सूचना देनी होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि शर्तों का उल्लंघन होने पर पुलिस जमानत रद्द करवाने के लिए आवेदन कर सकती है।