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Mandi News: सीने पर चाकू से हमला करने के आरोपी को फिर नहीं मिली जमानत
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मंडी अदालत ने तीसरी जमानत याचिका भी की खारिज
सीसीटीवी फुटेज और गंभीर आरोपों को माना अहम
डिजिटल पर न चलाएं..
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जिला मुख्यालय से सटे रानीबाईं में युवक के सीने में चाकू घोंपने के आरोपी राज कुमार को अदालत से तीसरी बार भी राहत नहीं मिली। मंडी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस के अनुसार चार फरवरी 2026 को पुराने विवाद को लेकर राज कुमार और प्रेम सागर के बीच कहासुनी और हाथापाई हुई थी। इसी दौरान राज कुमार ने चाकू से प्रेम सागर के सीने पर वार किया। पुलिस को गैराज की सीसीटीवी फुटेज में आरोपी के चाकू निकालकर हमला करने की घटना मिली। मेडिकल रिपोर्ट में चोट को गंभीर और जानलेवा बताया गया है।
राज कुमार को पांच फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 17 मार्च और 20 जून को भी उसकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। तीसरी याचिका में जांच पूरी होने और चालान पेश होने को नया आधार बताया गया लेकिन अदालत ने कहा कि केवल चालान पेश होना जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। आरोपों की गंभीरता और प्रथम दृष्टया संलिप्तता को देखते हुए याचिका खारिज कर दी गई।।
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सीसीटीवी फुटेज और गंभीर आरोपों को माना अहम
डिजिटल पर न चलाएं..
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जिला मुख्यालय से सटे रानीबाईं में युवक के सीने में चाकू घोंपने के आरोपी राज कुमार को अदालत से तीसरी बार भी राहत नहीं मिली। मंडी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस के अनुसार चार फरवरी 2026 को पुराने विवाद को लेकर राज कुमार और प्रेम सागर के बीच कहासुनी और हाथापाई हुई थी। इसी दौरान राज कुमार ने चाकू से प्रेम सागर के सीने पर वार किया। पुलिस को गैराज की सीसीटीवी फुटेज में आरोपी के चाकू निकालकर हमला करने की घटना मिली। मेडिकल रिपोर्ट में चोट को गंभीर और जानलेवा बताया गया है।
राज कुमार को पांच फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 17 मार्च और 20 जून को भी उसकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। तीसरी याचिका में जांच पूरी होने और चालान पेश होने को नया आधार बताया गया लेकिन अदालत ने कहा कि केवल चालान पेश होना जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। आरोपों की गंभीरता और प्रथम दृष्टया संलिप्तता को देखते हुए याचिका खारिज कर दी गई।।
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