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टीसीपी एक्ट के प्रावधानों को रद्द किया जाए

Thu, 28 Jan 2016 11:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो मंडी।
अमर उजाला ब्यूरो मंडी। Updated Thu, 28 Jan 2016 11:24 PM IST
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 मकान नियमितीकरण संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने संयोजक उत्तम चंद सैनी, अध्यक्ष अमर चंद वर्मा, सलाहकार हितेंद्र शर्मा, प्रदीप परमार और मुरारी लाल शर्मा की अगुवाई में शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा को मंडी प्रवास के दौरान ज्ञापन सौंपा।
 समिति ने मांग की है कि सरकार कड़े टीसीपी कानून के प्रावधानों को निरस्त कर एकमुश्त नियमितीकरण की पालिसी शीघ्र लाए। इस बारे में प्रदेश सरकार से अनेकों बार ज्ञापन के माध्यम से संपर्क किया गया है, लेकिन अभी तक नया टीसीपी एक्ट बनाने के बारे में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है।
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 समिति के मुताबिक टीसीपी कानून के प्रावधानों के चलते लोगों को अपने आशियाने बनाने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। समिति के अनुसार लोगों की अपनी जमीन पर बनाए गए मकानों को टीसीपी कानूनों के तहत अनाधिकृत घोषित कर उन्हें बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। इन कठोर कानूनों को जनहित में तुरंत निरस्त किया जाए।
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इन प्रावधानों की जगह अनाधिकृत मकानों को नियमित करने के लिए एकमुश्त पालिसी लाई जाए। जिसके तहत कम से कम दरों पर लोगों के भवनों को नियमित कर उन्हें बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं तत्काल दी जाएं। समिति के अनुसार मंडी जैसे पुराने शहरों में इन प्रावधानों के तहत भवन निर्माण करना संभव नहीं है। ऐसे में टीसीपी के मौजूदा प्रावधान नई कालोनियों में ही लागू किए जाने चाहिए।
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