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Mandi News: चेक बाउंस मामले में छह माह की सजा, देना होगा छह लाख रुपये मुआवजा

Thu, 29 Feb 2024 01:10 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Thu, 29 Feb 2024 01:10 AM IST
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Six months imprisonment in check bounce case
गोहर (मंडी)। चेक बाउंस मामले में उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर की अदालत ने आरोपी को छह माह की सजा और छह लाख रुपये मुआवजा अदा करने का फैसला सुनाया है।
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मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता नवनीत वशिष्ठ ने बताया कि चितरंजन देव निवासी नौरू तहसील बल्ह ने पांच लाख रुपये का एक चेक माया देवी पत्नी रमेश चंद निवासी चच्योट को दिया था।
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खाते में पैसे न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया। इसकी शिकायत माया देवी ने अपने वकील के माध्यम से न्यायालय में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत पर सुनवाई करते हुए उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर ने आरोपी को छह माह की सजा और छह लाख रुपये मुआवजा अदा करने का फैसला सुनाया है। संवाद
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