फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Section of Atrocity Act added in assault on students

Mandi News: छात्रों के साथ मारपीट में एट्रोसिटी एक्ट की धारा जुड़ी

Fri, 02 Jan 2026 11:13 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Jan 2026 11:13 PM IST
विज्ञापन
Section of Atrocity Act added in assault on students
मंडी। गोहर उपमंडल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोहर में बीते 30 दिसंबर को स्कूली बच्चों के साथ हुई मारपीट मामले में अब पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट की धारा भी जोड़ दी है।
विज्ञापन

अभिभावकों ने एसडीएम गोहर को लिखित में शिकायत सौंपकर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग उठाई थी। अभिभावक राकेश कुमार, अमरी देवी, हरि सिंह और किशोरी लाल ने एसडीएम को दिए पत्र में आरोप लगाया था कि उनके बच्चों के साथ स्कूल में मारपीट के दौरान जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया।
विज्ञापन

उधर, पुलिस अधीक्षक मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि इस मामले में एससी/एसटी एक्ट की धारा को भी शामिल कर लिया गया है। डीएसपी मुख्यालय मामले की जांच कर रहे हैं। जांच में सामने आने वाले तथ्य के आधार पर कार्रवाई अमल पर लाई जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed