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Mandi News: चरस रखने के दोषी को कठोर कारावास

Sun, 30 Mar 2025 12:36 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Mar 2025 12:36 AM IST
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Rigorous imprisonment for the accused of possessing hashish
मंडी। चरस रखने के मामले में अपराध सिद्ध होने पर दोषी को अदालत ने तीन वर्ष एक महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फैमिली कोर्ट की विशेष अदालत मंडी ने लाल सिंह निवासी गांव पाटन डाकघर कथोग तहसील पधर जिला मंडी के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया है। दोषी से सदर पुलिस को लबंडी पुल बिजनी में नाके के दौरान 160 ग्राम चरस मिली थी।
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जिला न्यायवादी मंडी एवं विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र गोस्वामी ने बताया कि 15 सितंबर 2022 को पुलिस थाना सदर की एक टीम लंबडी पुल बिजनी के पास गश्त पर थी। इस बीच पधर की तरफ से मंडी आई एक कार को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका। कार चालक से गाड़ी के दस्तावेज मांगे। इस पर कार चालक कुछ घबरा गया। संदेह के आधार पर कार की तलाशी ली गई तो उसमें चरस पाई गई। चरस का भार 160 ग्राम पाया गया था। इस मामले में अन्वेक्षण पूरा होने पर थाना अधिकारी ने मामले का चालान न्यायालय में पेश किया। जिला न्यायवादी मंडी एवं विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र गोस्वामी ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष 18 गवाह पेश किए। दोष सिद्ध होने पर दोषी को अदालत ने कठोर सजा सुनाई। संवाद
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