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Mandi News: आठ दुकानों के तंबाकू उत्पाद बिक्री लाइसेंस रद्द करने की होगी सिफारिश
Fri, 19 Dec 2025 11:36 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Fri, 19 Dec 2025 11:36 PM IST
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मंडी। नगर निगम क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। नगर निगम की टीम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए निरीक्षण में 53 दुकानों की जांच की गई। इसमें से आठ दुकानों की रिपोर्ट असंतोषजनक पाई गई है। इन दुकानों के तंबाकू बिक्री लाइसेंस रद करने की अनुशंसा अब नगर निगम आयुक्त से की जाएगी।
नगर निगम की टीम ने सौलीखड, बिंद्राबणी, दुदर, नेला, तल्याहड़, पंजैठी, जेल रोड, सन्यारड, कुणाल रोड, टारना रोड, थनेड़ा, खलियार, बिजनी और रामनगर क्षेत्रों में दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 45 दुकानों की रिपोर्ट संतोषजनक पाई गई है। इन दुकानदारों को औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नगर निगम की ओर से तंबाकू बिक्री का लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध का पालन करना होगा।
लाइसेंसधारकों को अपनी दुकानों के बाहर स्पष्ट रूप से यह साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। बिना स्वास्थ्य चेतावनी वाले तंबाकू उत्पाद बेचने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर निगम के सफाई पर्यवेक्षक सतीश गुलेरिया ने बताया कि नियमों के विपरीत तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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नगर निगम की टीम ने सौलीखड, बिंद्राबणी, दुदर, नेला, तल्याहड़, पंजैठी, जेल रोड, सन्यारड, कुणाल रोड, टारना रोड, थनेड़ा, खलियार, बिजनी और रामनगर क्षेत्रों में दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 45 दुकानों की रिपोर्ट संतोषजनक पाई गई है। इन दुकानदारों को औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नगर निगम की ओर से तंबाकू बिक्री का लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध का पालन करना होगा।
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लाइसेंसधारकों को अपनी दुकानों के बाहर स्पष्ट रूप से यह साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। बिना स्वास्थ्य चेतावनी वाले तंबाकू उत्पाद बेचने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर निगम के सफाई पर्यवेक्षक सतीश गुलेरिया ने बताया कि नियमों के विपरीत तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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