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Mandi News: दुष्कर्म के दोषी को 8 साल का कठोर कारावास

Thu, 08 Aug 2024 07:02 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Thu, 08 Aug 2024 07:02 PM IST
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Rape convict gets 8 years rigorous imprisonment
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरकाघाट ने सुनाया फैसला, 20 हजार जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
टिहरा (मंडी)। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरकाघाट की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी दीपक नेपाली निवासी नेपाल को आईपीसी की धारा 376 (1) के तहत 8 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में 6 महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 506 के तहत 6 महीने की सजा सुनाई है।

उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि 2 मार्च 2021 को आरोपी शराब के नशे में धुत्त हालत में एक महिला को घर में अकेला पाकर उसके कमरे में जबरन घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद करने के बाद महिला से दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़ित महिला का मेडिकल परीक्षण करवाकर पुलिस ने दुष्कर्म का केस दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चालान अदालत में पेश किया। उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज करवाए और साक्ष्य पेश किए। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत में आरोपी को सजा सुनाई।
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