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नाबालिग से दुराचार के दोषी को सात साल का कारावास
मंडी।
Updated Tue, 05 Apr 2016 10:37 PM IST
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कोर्ट
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मंडी। नाबालिग से दुराचार का अभियोग साबित होने पर अदालत ने दोषी को सात साल के कठोर कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। अदालत ने हर्जाना भी अदा करने के आदेश दिए हैं।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलदेव सिंह की विशेष अदालत ने थुनाग तहसील के तुंगाधार (जंजैहली) निवासी मोती राम पुत्र धनी राम के खिलाफ भादंसं की धारा 376 और प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्सुअल आफेंस एक्ट और भादंसं की धारा 376 और 506 के तहत क्रमश: सात साल कठोर कारावास और छह माह की साधारण कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। इसके अलावा दोषी को उक्त धाराओं के तहत दस हजार और दो हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। दोषी की ओर से जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर छह माह और एक माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता 20 जनवरी 2015 को गलियारे में खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी वहां आया और उसने नाबालिग को 20 रुपये देकर गौशाला में उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता ने इस घटना के बारे में परिजनों को बताया। जिस पर परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी आरके कौशल ने 19 गवाहों के माध्यम से आरोपी पर अभियोग साबित किया। ऐसे में अदालत ने दोषी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता हर्जाना स्कीम के तहत हर्जाना भी अदा करने के आदेश दिए हैं।
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