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Mandi News: एक फरवरी से जारी होंगे संपत्ति कर, 15 दिन के भीतर भुगतान पर मिलेगी छूट
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सुंदरनगर(मंडी)। नगर परिषद सुंदरनगर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हाउस टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिषद एक फरवरी से सभी सरकारी और गैर सरकारी भवनों के लिए हाउस टैक्स के बिल जारी करेगी। इस बार नगर परिषद 7,865 भवनों से टैक्स वसूलेगी। करीब ढाई करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
नगर परिषद ने इस बार टैक्स वसूली को पूरी तरह डिजिटल बनाने पर जोर दिया है। पहली बार हाउस टैक्स के बिल मोबाइल एसएमएस के माध्यम से भी भेजे जाएंगे। इसके साथ ही परिषद की ओर से भेजे गए लिंक पर क्लिक कर करदाता अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। पहले ऑनलाइन भुगतान के लिए नगर परिषद की वेबसाइट खोलनी पड़ती थी, लेकिन अब प्रक्रिया को और सरल बना दिया गया है।
नगर परिषद ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे अपना मोबाइल नंबर परिषद कार्यालय में अपडेट करवाएं, ताकि उन्हें समय पर बिल और भुगतान से जुड़ी जानकारी मिल सके। परिषद का मानना है कि डिजिटल व्यवस्था से टैक्स वसूली में पारदर्शिता आएगी और लोगों को भी सुविधा मिलेगी।
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नगर परिषद सुंदरनगर ने सभी हाउस टैक्स दाताओं के लिए 31 मार्च को अंतिम तिथि तय की है। 31 मार्च के बाद टैक्स जमा करने पर हर महीने 10 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। वहीं यदि करदाता बिल जारी होने के 15 दिनों के भीतर पूरा भुगतान करता है, तो उसे 10 प्रतिशत छूट मिलेगी।
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नगर परिषद सुंदरनगर पहली फरवरी से हाउस टैक्स वसूली के लिए बिल जारी कर रही है। इस बार यह बिल मोबाइल एसएमएस के जरिए भी भेजे जाएंगे। परिषद ने ढाई करोड़ रुपये से अधिक का लक्ष्य रखा है और सात हजार से ज्यादा बिल जारी किए जा रहे हैं। 15 दिनों के भीतर भुगतान करने पर 10 प्रतिशत छूट और 31 मार्च के बाद टैक्स भरने पर प्रति माह 10 प्रतिशत पेनल्टी लगेगी।
-ललित कुमार, वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, सुंदरनगर
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नगर परिषद ने इस बार टैक्स वसूली को पूरी तरह डिजिटल बनाने पर जोर दिया है। पहली बार हाउस टैक्स के बिल मोबाइल एसएमएस के माध्यम से भी भेजे जाएंगे। इसके साथ ही परिषद की ओर से भेजे गए लिंक पर क्लिक कर करदाता अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। पहले ऑनलाइन भुगतान के लिए नगर परिषद की वेबसाइट खोलनी पड़ती थी, लेकिन अब प्रक्रिया को और सरल बना दिया गया है।
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नगर परिषद ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे अपना मोबाइल नंबर परिषद कार्यालय में अपडेट करवाएं, ताकि उन्हें समय पर बिल और भुगतान से जुड़ी जानकारी मिल सके। परिषद का मानना है कि डिजिटल व्यवस्था से टैक्स वसूली में पारदर्शिता आएगी और लोगों को भी सुविधा मिलेगी।
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नगर परिषद सुंदरनगर ने सभी हाउस टैक्स दाताओं के लिए 31 मार्च को अंतिम तिथि तय की है। 31 मार्च के बाद टैक्स जमा करने पर हर महीने 10 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। वहीं यदि करदाता बिल जारी होने के 15 दिनों के भीतर पूरा भुगतान करता है, तो उसे 10 प्रतिशत छूट मिलेगी।
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नगर परिषद सुंदरनगर पहली फरवरी से हाउस टैक्स वसूली के लिए बिल जारी कर रही है। इस बार यह बिल मोबाइल एसएमएस के जरिए भी भेजे जाएंगे। परिषद ने ढाई करोड़ रुपये से अधिक का लक्ष्य रखा है और सात हजार से ज्यादा बिल जारी किए जा रहे हैं। 15 दिनों के भीतर भुगतान करने पर 10 प्रतिशत छूट और 31 मार्च के बाद टैक्स भरने पर प्रति माह 10 प्रतिशत पेनल्टी लगेगी।
-ललित कुमार, वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, सुंदरनगर
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