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Mandi News: दो नाबालिग बेटों को चार-चार हजार रुपये मासिक भत्ता देने के आदेश

Wed, 24 Sep 2025 12:06 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Wed, 24 Sep 2025 12:06 AM IST
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Order to give monthly allowance of Rs 4,000 each to two minor sons
मंडी। प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट मंडी की अदालत ने मासिक भत्ता याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दो नाबालिग बच्चों को चार-चार हजार रुपये प्रति माह मासिक भत्ता देने के आदेश दिए। यह भत्ता उनके पिता को देना होगा। बच्चों की मां ने उनके लिए अदालत में याचिका दायर कर 10 हजार रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता की मांग की थी।
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मामले के तथ्यों के अनुसार दोनों नाबालिग बच्चे अपनी मां के साथ उनके पैतृक घर में रह रहे हैं। उनके माता-पिता के बीच तनाव और पारिवारिक विवाद के कारण वे अलग रह रहे हैं। अदालत में पत्नी ने बताया कि उन्होंने घरेलू हिंसा के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है, जो अभी न्यायिक प्रक्रिया में है। उन्होंने अदालत में दलील कि पिता ने बच्चों और उनकी मां के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है। पति ने दावा किया कि वह बेरोजगार है और उनकी पत्नी आर्थिक रूप से सक्षम है लेकिन इस दावे का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि पत्नी पहले ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य रह चुकी है लेकिन वर्तमान में बेरोजगार है। अदालत के समक्ष पति ने स्वीकार किया कि बच्चों की शिक्षा और पालन-पोषण की जिम्मेदारी उसकी ही है लेकिन वह फिलहाल बच्चों का समर्थन नहीं कर पा रहा है। न्यायालय ने यह पाया कि पति शारीरिक रूप से स्वस्थ और कन्फेक्शनरी की दुकान चलाने में सक्षम है, जिससे उसकी आय लगभग 50 हजार रुपये प्रतिमाह हो सकती है।
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कोर्ट ने आदेश दिया कि निर्मल सिंह प्रत्येक बच्चे को मासिक चार हजार रुपये भत्ता भुगतान करे। कोर्ट ने आदेश दिया कि पिता पिछली बकाया राशि तीन महीनों के भीतर चुकाए और भत्ता हर महीने की 10 तारीख तक बच्चों की मां को नकद या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दे।
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