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Mandi News: बिना लाइसेंस तंबाकू बेचने पर एक साल की जेल, 50 हजार जुर्माना
Mon, 20 Oct 2025 05:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
Updated Mon, 20 Oct 2025 05:59 PM IST
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नशा मुक्त हिमाचल की दिशा में करसोग में लगाई कार्यशाला
खुली सिगरेट और बीड़ी बेचने पर 15 हजार तक लगेगा जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
करसोग (मंडी)। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई मुहिम को सार्थक बनाने के लिए बीडीओ कार्यालय करसोग सभागार में रविवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता बीएमओ करसोग डॉ. गोपाल चौहान ने की। कार्यशाला में उपमंडल की विभिन्न पंचायतों के सचिवों और पुलिस विभाग के करीब 36 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
बीएमओ ने कहा कि राज्य सरकार ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लाइसेंस प्रणाली के तहत लाने का निर्णय लिया है, ताकि तंबाकू नियंत्रण अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। अब बिना लाइसेंस तंबाकू बेचने पर एक वर्ष का कारावास या 50 हजार तक का जुर्माना, खुली सिगरेट और बीड़ी बेचने पर 15 हजार तक का जुर्माना निर्धारित है। कार्यशाला में लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया, लाइसेंस जारी करने की कार्यप्रणाली और बिना लाइसेंस बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की रूपरेखा पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने सभी तंबाकू विक्रेताओं से आग्रह किया कि वे एक माह के भीतर अपनी संबंधित पंचायत सचिव के माध्यम से लाइसेंस के लिए आवेदन करें और तंबाकू नियंत्रण कानूनों की अनुपालन का शपथ पत्र जमा करें।
शपथ पत्र में शिक्षण संस्थानों से 100 गज की दूरी तक तंबाकू की बिक्री न करने, तंबाकू के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन न करने, बिना चेतावनी के तंबाकू उत्पाद न बेचने और खुली सिगरेट या बीड़ी की बिक्री से परहेज करने की शर्तें शामिल हैं। इस दौरान प्रधान ग्राम पंचायत भडारणु दलीप शर्मा ने पहल करते हुए तंबाकू त्यागने की भी घोषणा की, जिसका सभी ने तालियों से उनका स्वागत किया। बीएमओ ने कहा करसोग से शुरू हुई यह पहल पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक मॉडल साबित होगी। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी करसोग सुरेंद्र कुमार, नगर पंचायत अध्यक्षा सविता गुप्ता, पंचायत निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, तथा पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
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खुली सिगरेट और बीड़ी बेचने पर 15 हजार तक लगेगा जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
करसोग (मंडी)। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई मुहिम को सार्थक बनाने के लिए बीडीओ कार्यालय करसोग सभागार में रविवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता बीएमओ करसोग डॉ. गोपाल चौहान ने की। कार्यशाला में उपमंडल की विभिन्न पंचायतों के सचिवों और पुलिस विभाग के करीब 36 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
बीएमओ ने कहा कि राज्य सरकार ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लाइसेंस प्रणाली के तहत लाने का निर्णय लिया है, ताकि तंबाकू नियंत्रण अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। अब बिना लाइसेंस तंबाकू बेचने पर एक वर्ष का कारावास या 50 हजार तक का जुर्माना, खुली सिगरेट और बीड़ी बेचने पर 15 हजार तक का जुर्माना निर्धारित है। कार्यशाला में लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया, लाइसेंस जारी करने की कार्यप्रणाली और बिना लाइसेंस बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की रूपरेखा पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने सभी तंबाकू विक्रेताओं से आग्रह किया कि वे एक माह के भीतर अपनी संबंधित पंचायत सचिव के माध्यम से लाइसेंस के लिए आवेदन करें और तंबाकू नियंत्रण कानूनों की अनुपालन का शपथ पत्र जमा करें।
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शपथ पत्र में शिक्षण संस्थानों से 100 गज की दूरी तक तंबाकू की बिक्री न करने, तंबाकू के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन न करने, बिना चेतावनी के तंबाकू उत्पाद न बेचने और खुली सिगरेट या बीड़ी की बिक्री से परहेज करने की शर्तें शामिल हैं। इस दौरान प्रधान ग्राम पंचायत भडारणु दलीप शर्मा ने पहल करते हुए तंबाकू त्यागने की भी घोषणा की, जिसका सभी ने तालियों से उनका स्वागत किया। बीएमओ ने कहा करसोग से शुरू हुई यह पहल पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक मॉडल साबित होगी। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी करसोग सुरेंद्र कुमार, नगर पंचायत अध्यक्षा सविता गुप्ता, पंचायत निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, तथा पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
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