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Mandi News: 11 साल पुराने सड़क हादसे में दोषी चालक को राहत नहीं

Sat, 25 Jul 2026 11:50 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jul 2026 11:50 AM IST
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No relief for driver convicted in 11-year-old road accident.
मंडी। करीब 11 वर्ष पुराने सड़क हादसे के मामले में मंडी के सेशन कोर्ट ने दोषी चालक की अपील खारिज कर निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने माना कि आरोपी की लापरवाहीपूर्ण ड्राइविंग के कारण हुए हादसे में तत्कालीन एसपी कुल्लू, उनकी पत्नी और सरकारी चालक गंभीर रूप से घायल हुए थे।
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23 सितंबर 2015 को हणोगी माता मंदिर के पास एनएच-21 पर कुल्लू जा रही एसपी की सरकारी कार को सामने से आ रहे टाटा-407 ने गलत दिशा में आकर टक्कर मार दी थी। हादसे में सरकारी चालक निक्का राम, तत्कालीन एसपी पदम चंद और उनकी पत्नी पूनम घायल हो गए थे।
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निचली अदालत ने 27 नवंबर 2025 को आरोपी को धारा 279 में तीन माह, धारा 338 में एक वर्ष और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत एक माह के साधारण कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई थी। सेशन कोर्ट ने स्पॉट मैप, घटनास्थल की तस्वीरों, स्किड मार्क और गवाहों के आधार पर दोषसिद्धि को सही मानते हुए अपील खारिज कर दी।
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