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दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल कठोर कैद
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मंडी। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पिता को अदालत ने 20 साल का कठोर कारावास और 1,52,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) की अदालत ने पीड़िता के पिता के खिलाफ अभियोग साबित होने पर क्रमश: 20 साल, तीन साल और 20-20 साल की कठोर कारावास और क्रमश: 50,000, 2,000 और 50-50,000 रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 3 मई 2020 को पीड़िता (13 वर्षीय) की माता ने ग्राम पंचायत प्रधान और पीड़िता के साथ पुलिस थाना करसोग में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें पिता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस थाना करसोग ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके इसकी तहकीकात निरीक्षक रंजन शर्मा को सौंपी थी।
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अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी पिता के खिलाफ संदेह की छाया से दूर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का अभियोग साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त सजा का फैसला सुनाया है। संवाद
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विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) की अदालत ने पीड़िता के पिता के खिलाफ अभियोग साबित होने पर क्रमश: 20 साल, तीन साल और 20-20 साल की कठोर कारावास और क्रमश: 50,000, 2,000 और 50-50,000 रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 3 मई 2020 को पीड़िता (13 वर्षीय) की माता ने ग्राम पंचायत प्रधान और पीड़िता के साथ पुलिस थाना करसोग में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें पिता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस थाना करसोग ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके इसकी तहकीकात निरीक्षक रंजन शर्मा को सौंपी थी।
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अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी पिता के खिलाफ संदेह की छाया से दूर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का अभियोग साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त सजा का फैसला सुनाया है। संवाद