फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   mandi news, himachal news, father convicted, rape minor girl, imprisonment

दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल कठोर कैद

Tue, 31 May 2022 10:30 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 31 May 2022 10:30 PM IST
विज्ञापन
mandi news, himachal news, father convicted, rape minor girl, imprisonment
मंडी। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पिता को अदालत ने 20 साल का कठोर कारावास और 1,52,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) की अदालत ने पीड़िता के पिता के खिलाफ अभियोग साबित होने पर क्रमश: 20 साल, तीन साल और 20-20 साल की कठोर कारावास और क्रमश: 50,000, 2,000 और 50-50,000 रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
विज्ञापन

जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 3 मई 2020 को पीड़िता (13 वर्षीय) की माता ने ग्राम पंचायत प्रधान और पीड़िता के साथ पुलिस थाना करसोग में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें पिता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस थाना करसोग ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके इसकी तहकीकात निरीक्षक रंजन शर्मा को सौंपी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी पिता के खिलाफ संदेह की छाया से दूर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का अभियोग साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त सजा का फैसला सुनाया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed