फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   mandi news himachal news 11 years rigorous imprisonment supply charas

चरस रखने के दोषी को 11 साल की कठोर कैद

Thu, 29 Sep 2022 11:24 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 29 Sep 2022 11:24 PM IST
विज्ञापन
mandi news himachal news 11 years rigorous imprisonment supply charas
मंडी। चरस के साथ पकड़े जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक दोषी को 11 साल के कठोर कारावास और 1,10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर दोषी को दो साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

विशेष न्यायाधीश-एक की अदालत ने एनडीपीएस की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर गोहर तहसील निवासी राजेश कुमार को उक्त सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम के अनुसार 29 अक्तूबर 2017 को गोहर थाना पुलिस का दल गणई के पास गश्त पर था।
विज्ञापन

इस दौरान भदरौण की ओर से जंजैहली की ओर आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसके पास एक बैग था। वह पुलिस को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बैग की तलाशी ली तो इसमें से एक किलो 504 ग्राम चरस बरामद हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने एनडीपीएस का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया। तहकीकात पूरी होने के बाद अदालत में अभियोग चलाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से व्यक्ति के खिलाफ चरस बरामदगी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने राजेश कुमार को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed