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दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा
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मंडी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट पंकज शर्मा ने पधर उपमंडल की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीन अलग-अलग धाराओं के तहत 42 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
अदायगी न करने पर दोषी को 12 माह का अतिरिक्त कठोर और दो माह का साधारण कारावास काटना होगा। पीड़िता को 20 हजार रुपये हर्जाना देना होगा। रिश्तेदार पर आरोप था कि कुछ सामान देने के बहाने उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता को मुंह बंद रखने के लिए जान से मारने की धमकी दी थी। दोषी ने कोई लड़का देख उससे शादी करने का दबाव बनाया।
पीड़िता ने अपने जीजा के रिश्तेदार से शादी कर ली। बच्चा पैदा होने के बाद पीड़िता ने दोषी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी तत्कालीन जिला न्यायवादी भीमानंद शांडिल, उपजिला न्यायवादी भीष्म चंद, नवीन चंद्र, जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम और विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अदालत विनोद चौधरी ने की। दुष्कर्म मामले में दोषी को कठोर आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माना, पोक्सो अधिनियम में कठोर आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माना एवं जान से मारने की धमकी देने पर दो साल का साधारण कारावास और दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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अदायगी न करने पर दोषी को 12 माह का अतिरिक्त कठोर और दो माह का साधारण कारावास काटना होगा। पीड़िता को 20 हजार रुपये हर्जाना देना होगा। रिश्तेदार पर आरोप था कि कुछ सामान देने के बहाने उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता को मुंह बंद रखने के लिए जान से मारने की धमकी दी थी। दोषी ने कोई लड़का देख उससे शादी करने का दबाव बनाया।
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पीड़िता ने अपने जीजा के रिश्तेदार से शादी कर ली। बच्चा पैदा होने के बाद पीड़िता ने दोषी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी तत्कालीन जिला न्यायवादी भीमानंद शांडिल, उपजिला न्यायवादी भीष्म चंद, नवीन चंद्र, जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम और विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अदालत विनोद चौधरी ने की। दुष्कर्म मामले में दोषी को कठोर आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माना, पोक्सो अधिनियम में कठोर आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माना एवं जान से मारने की धमकी देने पर दो साल का साधारण कारावास और दो हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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