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Mandi News: चेक बाउंस मामले में दोषी को 3.15 लाख रुपये जुर्माना

Thu, 11 Apr 2024 07:13 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 11 Apr 2024 07:13 PM IST
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Guilty fined Rs 3.15 lakh in check bounce case
गोहर की अदालत ने तीन माह की सजा भी सुनाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोहर (मंडी)। उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर की अदालत ने चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को 3.15 लाख और तीन माह की सजा सुनाई। अधिवक्ता खेम चंद ठाकुर ने सजा की पुष्टि की है। अधिवक्ता खेम चंद ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि फते सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी कुन डाकघर देवधार ने वर्ष 2015 में दी सीडी राज्य सहकारी बैंक से वर्ष 2015 में लोन मुताबिक नब्बे हजार रुपये बतौर अपना व्यवसाय चलाने के लिए लिया और समय पर इसको चुकता नहीं किया। वर्ष 2019 में दोषी ने सोसायटी को दो लाख पंद्रह हजार का चेक दिया, लेकिन दोषी के खाते में पैसे न होने की वजह से उसका चेक बाउंस हो गया। बाउंस चेक को उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रतीक गुप्ता की अदालत में पेश किया गया। दस अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए और सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर की अदालत ने दोषी फते सिंह को 3.15 लाख रुपये अदा करने और तीन माह की सजा सुनाई।
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