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अश्लील हरकतें करने के दोषी को पांच साल कैद
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मंडी। नाबालिग से अश्लील हरकतें करने के दोषी को अदालत ने पांच साल कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) की अदालत ने जोगिंद्रनगर तहसील के छिड़ निवसी जनकराज के खिलाफ भादंसं की धारा 354, 451 और पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत अभियोग साबित होने पर क्रमश: पांच साल, दो साल के कारावास और क्रमश: पांच-पांच और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि पीड़िता (7) की मां ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि 31 अक्तूबर 2021 को जनकराज ने बेटी के साथ अश्लील हरकतें कीं। मामले की छानबीन उप निरीक्षक हेम राज ने की थी।
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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर पीड़िता से अश्लील हरकतें करने का अभियोग साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने दोषी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। संवाद
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विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) की अदालत ने जोगिंद्रनगर तहसील के छिड़ निवसी जनकराज के खिलाफ भादंसं की धारा 354, 451 और पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत अभियोग साबित होने पर क्रमश: पांच साल, दो साल के कारावास और क्रमश: पांच-पांच और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि पीड़िता (7) की मां ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि 31 अक्तूबर 2021 को जनकराज ने बेटी के साथ अश्लील हरकतें कीं। मामले की छानबीन उप निरीक्षक हेम राज ने की थी।
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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर पीड़िता से अश्लील हरकतें करने का अभियोग साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने दोषी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। संवाद