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Mandi News: एचआरटीसी बस की टक्कर में घायल अधिवक्ता को 15.69 लाख मुआवजा

Thu, 27 Aug 2026 12:45 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:45 AM IST
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Advocate injured in collision with HRTC bus awarded 15.69 lakh compensation.
2023 में भंगरोटू के पास निगम की बस व कार में हुई थी टक्कर
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। भंगरोटू में एचआरटीसी बस की टक्कर से घायल अधिवक्ता प्रेम सिंह को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मंडी ने 15,69,093 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। राशि पर याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। हादसा 24 जून 2023 को हुआ था। प्रेम सिंह कार से हमीरपुर से पनारसा जा रहे थे, तभी भंगरोटू में टाटा मोटर्स एजेंसी के पास बैजनाथ डिपो की बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसे में उनके दाहिने हाथ की कोहनी में फ्रैक्चर हुआ। एचआरटीसी और चालक ने प्रेम सिंह को हादसे के लिए जिम्मेदार बताया, लेकिन अधिकरण ने एफआईआर, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर बस चालक की लापरवाही को हादसे का कारण माना।

प्रेम सिंह को दाहिने हाथ में 55 प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता हुई, जबकि कार्यात्मक दिव्यांगता 25 प्रतिशत आंकी गई। आय के दस्तावेज न होने पर मासिक आय 25 हजार रुपये निर्धारित कर भविष्य की आय के नुकसान के लिए 12 लाख रुपये समेत उपचार, फिजियोथेरेपी, विशेष आहार, परिचारक, भविष्य के उपचार और दर्द-पीड़ा आदि के लिए मुआवजा तय किया गया।
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