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मिस ब्रांड और सब स्टैंडर्ड खाद्य सामग्री पर चार लाख जुर्माना
ब्यूरो/ मंडी
Updated Fri, 09 Sep 2016 10:52 PM IST
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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के मानकों पर खाद्य उत्पाद खरा न उतरने पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अदालत ने कंपनी को चार लाख रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया है।
स्वास्थ्य विभाग ने करीब ढाई साल पहले नेरचौक स्थित अमरटैक्स कंपनी के शोरूम से काली मिर्च, राजमा, बिस्कुट और बड़ियों के चार सैंपल भरे थे। जांच में चारों सैंपल मिस ब्रांडेड व सब स्टैंडर्ड के पाए गए। इसके बाद विभाग ने एडीएम की अदालत में केस दर्ज किया। शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए कंपनी को चार लाख रुपये का जुर्माना किया। जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी बबीता टंडन ने अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि करीब ढाई साल पहले विभाग की ओर से नेरचौक स्थित कंपनी के शोरूम से खाद्य सामग्री के चार सैंपल भरे गए थे। जांच में चारों सैंपल मिस ब्रांड व सब स्टैंडर्ड के पाए गए। जिस पर विभाग ने मामले को एडीएम मंडी की अदालत में रखा। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को अदालत ने चारों सैंपल मिस ब्रांड व सब स्टैंडर्ड के होने पर कंपनी को चार लाख रुपये का जुर्माना किया है।
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स्वास्थ्य विभाग ने करीब ढाई साल पहले नेरचौक स्थित अमरटैक्स कंपनी के शोरूम से काली मिर्च, राजमा, बिस्कुट और बड़ियों के चार सैंपल भरे थे। जांच में चारों सैंपल मिस ब्रांडेड व सब स्टैंडर्ड के पाए गए। इसके बाद विभाग ने एडीएम की अदालत में केस दर्ज किया। शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए कंपनी को चार लाख रुपये का जुर्माना किया। जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी बबीता टंडन ने अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि करीब ढाई साल पहले विभाग की ओर से नेरचौक स्थित कंपनी के शोरूम से खाद्य सामग्री के चार सैंपल भरे गए थे। जांच में चारों सैंपल मिस ब्रांड व सब स्टैंडर्ड के पाए गए। जिस पर विभाग ने मामले को एडीएम मंडी की अदालत में रखा। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को अदालत ने चारों सैंपल मिस ब्रांड व सब स्टैंडर्ड के होने पर कंपनी को चार लाख रुपये का जुर्माना किया है।
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