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कारोबारी और नोकिया केयर सेंटर को फोन निशुल्क ठीक करने के आदेश
Updated Mon, 19 Mar 2018 10:56 PM IST
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मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने नोकिया मोबाइल फोन विक्रेता और केयर सेंटर को उपभोक्ता का मोबाइल फोन दो माह में नि:शुल्क ठीक करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा उन्हें उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रुपये हर्जाना और 2000 रुपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजन गुप्ता और सदस्यों विभूति शर्मा और आकाश शर्मा ने सदर तहसील के शिवा बदार निवासी नरेश कुमार पुत्र भूमे राम की शिकायत पर यह फैसला सुनाया है।
अधिवक्ता भीम सिंह के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अधिकृत विक्रेता से नोकिया का मोबाइल फोन खरीदा था। लेकिन कुछ दिन बाद ही इसमें खराबी आ गई और यह अपने आप ही बंद होना शुरू हो गया। उपभोक्ता ने मोबाइल फोन में वारंटी अवधि में आई खराबी की सूचना विक्रेता को दी थी। लेकिन उन्होंने न तो इसे रिपेयर किया और न ही नया मोबाइल दिया। इसके बाद उपभोक्ता ने केयर सेंटर में जाकर मोबाइल रिपेयर के लिए दिया। लेकिन मोबाइल ठीक नहीं हो सका। इसके बाद उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। अब फोरम ने उन्हें उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा फोरम ने उन्हें उपभोक्ता का मोबाइल दो माह के भीतर नि:शुल्क ठीक करने के आदेश भी जारी किए हैं।
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अधिवक्ता भीम सिंह के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अधिकृत विक्रेता से नोकिया का मोबाइल फोन खरीदा था। लेकिन कुछ दिन बाद ही इसमें खराबी आ गई और यह अपने आप ही बंद होना शुरू हो गया। उपभोक्ता ने मोबाइल फोन में वारंटी अवधि में आई खराबी की सूचना विक्रेता को दी थी। लेकिन उन्होंने न तो इसे रिपेयर किया और न ही नया मोबाइल दिया। इसके बाद उपभोक्ता ने केयर सेंटर में जाकर मोबाइल रिपेयर के लिए दिया। लेकिन मोबाइल ठीक नहीं हो सका। इसके बाद उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। अब फोरम ने उन्हें उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा फोरम ने उन्हें उपभोक्ता का मोबाइल दो माह के भीतर नि:शुल्क ठीक करने के आदेश भी जारी किए हैं।
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