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ट्रक में बिना बिल की पकड़ी 6 एलईडी, 36 हजार जुर्माना

Sat, 04 Aug 2018 11:13 PM IST
Updated Sat, 04 Aug 2018 11:13 PM IST
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ट्रक में बिना बिल की पकड़ी 6 एलईडी, 36 हजार जुर्माना
मंडी। जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) चोरी करके कारोबारी अगर चांदी कूटने के मकसद से चोरी छिपे बाहरी राज्यों से उत्पाद मंडी ला रहे हैं, तो जरा सावधान हो जाएं। पकड़े गए तो कारोबारी को टैक्स से दोगुना जेब से चुकाना पड़ सकता है। कुछ ऐसी ही कार्रवाई मंडी के आबकारी एवं कराधान विभाग ने एक कारोबारी पर की है। शनिवार को दबिश देते हुए विभाग ने दिल्ली से बिना बिल के चोरी से लाई जा रही छह एलईडी पकड़ी हैं। यह सामान चोरी छिपे ट्रक में लाया जा रहा था। हालांकि ट्रक में गारमेंट्स, किराना और अन्य सामान था। उसके सभी बिल सही पाए गए। महज एलईडी का कच्चा बिल पकड़ा गया। इसके माध्यम से वह आरोपी कारोबारी तक पहुंचे। कारोबारी बिल आदि प्रस्तुत नहीं कर सका। आबकारी एवं कराधान विभाग ने 38 हजार जुर्माना वसूल किया है।
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18 हजार बचाया टैक्स, देना पड़ा 36 हजार
पकड़ी गई एलईडी की कीमत करीब एक लाख है। इस पर 18 हजार का जीएसटी बनता है। लिहाजा विभाग ने 18 हजार जीएसटी और 18 हजार जुर्माना लगाते हुए कारोबारी से 36 हजार कर व जुर्माना वसूल किया है।
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न पंजीकरण न ईवे बिल
बताया जा रहा है कि जिस कारोबारी का सामान पकड़ा गया है, वह जीएसटी से पंजीकृत नहीं है। लिहाजा न ही कोई ईवे बिल और न ही सामान का कोई बिल और चालान कारोबारी मौके पर प्रस्तुत कर चुका है। अब विभाग ने कारोबारी को जीएसटी के तहत पंजीकरण को आगाह किया है।
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प्रावधानों के तहत ही करें कारोबार : प्रीतपाल
उपायुक्त राज्य कर प्रीतपाल सिंह ने कहा कि 36 हजार कर व जुर्माने की कार्रवाई की गई है। सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी प्रवीण कुमार, सहायक राज्य कर अधिकारी आशीष पाल की टीम ने यह मामला पकड़ा है। उन्होंने कारोबारियों को जीएसटी के प्रावधानों के तहत ही कारोबार करने की अपील की है।
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