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मोबाइल सैट ठीक करवाओ और दो हजार भरो जुर्माना

Fri, 04 Dec 2015 06:11 PM IST
Updated Fri, 04 Dec 2015 06:11 PM IST
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court decision

जिला उपभोक्ता फोरम ने विक्रेता को उपभोक्ता का खराब मोबाइल सैट ठीक करने के फैसला सुनाया है। इसके साथ विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में दो हजार रुपये हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करना होगा।

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जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेंद्र वैद्य व सदस्यों ने सुंदरनगर निवासी आरएल वर्मा की शिकायत को उचित मानते हुए सुंदरनगर के भोजपुर स्थित कंप्लीट हाउस ऑफ मल्टी मीडिया के मैसर्ज नितिन को उपभोक्ता का मोबाइल सैट अधिकृत सर्विस सेंटर से ठीक करवाने का फैसला सुनाया है।
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अधिवक्ता महेश चंद्र शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से नोकिया कंपनी का डबल सिम मोबाइल सैट खरीदा था। जिसकी एक साल की वारंटी थी। उपभोक्ता ने जब दोनों सिम सैट में डाली तो इसकी एक सिम ने कार्य नहीं किया। जिस पर उपभोक्ता ने इस बारे में विक्रेता को बताया लेकिन न तो फोन की खराबी ही दूर की गई और न ही इसके बदले नया सैट दिया गया।
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इतना ही नहीं विक्रेता ने उपभोक्ता के साथ बुरा व्यवहार किया और उन्हें सैट को अपने आप अधिकृत सर्विस सेंटर ले जाने को कहा। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विक्रेता ने यह माना है कि उपभोक्ता ने सैट उनसे खरीदा था। विक्रेता ने यह भी माना कि उन्होंने उपभोक्ता को मंडी स्थित अधिकृत सर्विस सेंटर में संपर्क करने को कहा था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि जैसे ही सैट की खराबी सामने आई थी तो विक्रेता को यह सैट सर्विस सेंटर को भेजना चाहिए था।


फोरम ने कहा कि जब मोबाइल सुंदरनगर में खरीदा गया था तो यह विक्रेता की जिम्मेवारी बनती थी कि वह अपने स्तर पर सैट को ठीक करने के लिए मंडी भेजता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया जो विक्रेता की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने अपने आदेश में उपभोक्ता को खराब सैट विक्रेता को सौंपने को कहा है जिससे विक्रेता अधिकृत सर्विस सेंटर के माध्यम से इसकी मरम्मत करवा सके। विक्रेता की सेवाओं में कमी के चलते फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में दो हजार रुपये हर्जाना व शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया है।

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