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Mandi News: मिसब्रांडेड मिक्स मसाला बेचने पर कंपनी को 50 हजार रुपये जुर्माना

Sat, 21 Sep 2024 08:15 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Sat, 21 Sep 2024 08:15 AM IST
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Company fined Rs 50,000 for selling misbranded mixed masala
मंडी। मिस ब्रांडेड मिक्स मसाला बेचना एक नामी कंपनी को भारी पड़ गया। लैब रिपोर्ट में मसाले का सैंपल मिस ब्रांडेड पाए जाने के बाद एडीएम कोर्ट में अभियोग साबित होने पर अदालत ने कंपनी को 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। कंपनी के अलावा इस मामले में तीन अन्य पार्टियां भी थीं, लेकिन बिल समेत अन्य दस्तावेजों के आधार पर केवल कंपनी को ही एफएसएसए के तहत जुर्माना लगाया गया है।
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जानकारी के अनुसार खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने मंडी शहर की एक दुकान से नामी कंपनी का मिक्स मसाला का सैंपल वर्ष 2023 में एहतियातन भरा था। लैब रिपोर्ट में इस सैंपल को मिस ब्रांडेड बताया गया। इसमें स्पाइस कंटेंट की जानकारी पैकेट में प्रदर्शित न होना बताया गया था। इस पर नियमानुसार सभी प्रकार की औपचारिकताओं के बाद एडीएम कोर्ट में मामला दायर किया गया।
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इस मामले में विभाग ने कुल चार पार्टियां बनाई। इसमें दुकानदार, सप्लायर, कैरी एंड फार्वडिंग एजेंट और मैन्युफेक्चरर शामिल रहे। सभी प्रकार के दस्तावेजों के आधार पर एडीएम कोर्ट ने मैन्युफेक्चरर को एफएसएसए के तहत 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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पांच खाद्य सामग्रियों के सैंपल, जांच को लैब भेजे
खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने शुक्रवार को पाली से लेकर पधर तक बाजार में निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न पांच खाद्य सामग्रियों के सैंपल भरे। जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। टीम ने खुला बिक रहा दूध, पाउडर दूध, काजू, किशमिश, राई पाउडर के सैंपल भरे। लैब रिपोर्ट मिलने पर आगामी कार्रवाई अमल पर लाई जाएगी।


विभागीय टीम लगातार बाजार में निरीक्षण कर रही है। एहतियातन खाद्य सामग्रियों के सैंपल भरे जा रहे हैं। नियमानुसार कार्रवाई अमल पर लाई जा रही है। खाद्य सामग्री जांच परख कर ही उपभोक्ता लें। किसी भी तरह की शिकायत होने पर विभाग को सूचित करें।
-एलडी ठाकुर, सहायक आयुक्त, खाद्य एवं सुरक्षा विभाग मंडी।
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