{"_id":"699753eac6156882b409c4ee","slug":"bail-granted-to-two-accused-in-restaurant-stabbing-case-mandi-news-c-90-1-ssml1045-186613-2026-02-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mandi News: रेस्तरां में चाकूबाजी मामले में दो आरोपियों को जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mandi News: रेस्तरां में चाकूबाजी मामले में दो आरोपियों को जमानत
विज्ञापन
मंडी। सुंदरनगर स्थित रेस्तरां में हुए चाकूबाजी प्रकरण में अदालत ने दो आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पाया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास में सीधे संलिप्त होने का प्रथम दृष्टया प्रमाण नहीं बनता। मुख्य आरोप चाकू से वार करने वाले अन्य पर है।
मामले के तथ्यों के अनुसार 30 दिसंबर 2025 की रात कुछ पर्यटक रेस्तरां में खाना खाने पहुंचे थे। खाना परोसने में देरी को लेकर उनका रेस्तरां मालिक ललित कुमार से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दो युवकों ने कथित तौर पर चाकू निकाल लिया और झगड़े के दौरान ललित कुमार के पेट में वार कर दिया। घटना के बाद पुलिस थाना सुंदरनगर में प्राथमिकी दर्ज की। जांच में सामने आया कि आरोपी पंजाब से एक कार में सवार होकर आए थे और घटना के बाद उसी वाहन से भाग गए।
जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रथम दृष्टया सिद्ध हो कि दोनों ने स्वयं चाकू से वार किया या हत्या के प्रयास की साझा मंशा में सक्रिय भूमिका निभाई। अदालत ने दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक-एक जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई संबंधित न्यायालय में चलेगी, जहां मुख्य आरोपियों की भूमिका और साक्ष्यों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
मामले के तथ्यों के अनुसार 30 दिसंबर 2025 की रात कुछ पर्यटक रेस्तरां में खाना खाने पहुंचे थे। खाना परोसने में देरी को लेकर उनका रेस्तरां मालिक ललित कुमार से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दो युवकों ने कथित तौर पर चाकू निकाल लिया और झगड़े के दौरान ललित कुमार के पेट में वार कर दिया। घटना के बाद पुलिस थाना सुंदरनगर में प्राथमिकी दर्ज की। जांच में सामने आया कि आरोपी पंजाब से एक कार में सवार होकर आए थे और घटना के बाद उसी वाहन से भाग गए।
विज्ञापन
जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रथम दृष्टया सिद्ध हो कि दोनों ने स्वयं चाकू से वार किया या हत्या के प्रयास की साझा मंशा में सक्रिय भूमिका निभाई। अदालत ने दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक-एक जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई संबंधित न्यायालय में चलेगी, जहां मुख्य आरोपियों की भूमिका और साक्ष्यों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। संवाद
विज्ञापन