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Mandi News: चेक बाउंस मामले में अपील खारिज, सजा बरकरार

Fri, 09 Jan 2026 10:50 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Jan 2026 10:50 AM IST
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Appeal dismissed in cheque bounce case, sentence upheld
मंडी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए महिला की अपील खारिज कर दी है। मामले के तथ्यों के अनुसार पीएनबी की मलोह शाखा ने वर्ष 2022 में ऋण खाते से संबंधित बकाया राशि की वसूली के लिए शिकायत दायर की थी। आरोपी ने ऋण की आंशिक अदायगी के लिए 4.70 लाख रुपये का चेक जारी किया था, जोकि बाउंस हो गया। इसके बाद 21 अक्तूबर 2022 को कानूनी नोटिस भेजा गया, लेकिन निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया।
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शिकायत पर सुनवाई करते हुए एसीजेएम सुंदरनगर की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया था और 10 माह के साधारण कारावास के साथ 4.70 लाख रुपये का मुआवजा बैंक को देने का आदेश दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए आरोपी ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय की अदालत में अपील दायर की। अपील पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपी ने ऋण लेना स्वीकार किया है और चेक पर अपने हस्ताक्षर भी माने हैं। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अपीलीय अदालत ने निचली अदालत की सजा और मुआवजा को उचित बताया। अदालत ने अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। संवाद
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