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Mandi News: हत्या के प्रयास के आरोपी को अग्रिम जमानत
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शिकायतकर्ता के आरोपों के समर्थन में नहीं मिले साक्ष्य
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। मारपीट और हत्या के प्रयास के आरोप में दर्ज मामले में सरकाघाट निवासी रमेश कुमार को अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला सरकाघाट थाने में 30 अगस्त को बीएनएस की धारा 126(2), 115(2) और 109 के तहत दर्ज किया गया था।
आरोपी ने न्यायालय में दायर याचिका में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसने यह भी कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहा है और उसके परिवार में तीन बेटियां, वृद्ध मां और पत्नी हैं। पुलिस की ओर से पेश स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी जांच में शामिल हो रहा है। कई गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। आरएफएसएल टीम ने घटनास्थल का दौरा किया लेकिन शिकायतकर्ता के आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं मिला।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि अब तक की जांच में शिकायतकर्ता की ओर से बताए गए घटनाक्रम की पुष्टि नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने रात करीब 8:45 बजे उसके साथ मारपीट की, मोबाइल और टॉर्च छीनी और उसे सड़क से नीचे धक्का दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी की ओर से हत्या के प्रयास की घटना के समय पीड़ित के पैदल वहां होने की बात सीसीटीवी फुटेज में नहीं मिली। हालांकि, आरोपी जिस कार से वहां आया बताया गया था, वह सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है।
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इन परिस्थितियों को देखते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरकाघाट की अदालत ने रमेश कुमार को अग्रिम जमानत प्रदान की। उसे जांच अधिकारी के बुलाने पर जांच में शामिल होने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने, गवाहों को प्रभावित न करने और कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने समेत अन्य शर्तों का पालन करना होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। मारपीट और हत्या के प्रयास के आरोप में दर्ज मामले में सरकाघाट निवासी रमेश कुमार को अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला सरकाघाट थाने में 30 अगस्त को बीएनएस की धारा 126(2), 115(2) और 109 के तहत दर्ज किया गया था।
आरोपी ने न्यायालय में दायर याचिका में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसने यह भी कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहा है और उसके परिवार में तीन बेटियां, वृद्ध मां और पत्नी हैं। पुलिस की ओर से पेश स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी जांच में शामिल हो रहा है। कई गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। आरएफएसएल टीम ने घटनास्थल का दौरा किया लेकिन शिकायतकर्ता के आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं मिला।
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कोर्ट ने आदेश में कहा कि अब तक की जांच में शिकायतकर्ता की ओर से बताए गए घटनाक्रम की पुष्टि नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने रात करीब 8:45 बजे उसके साथ मारपीट की, मोबाइल और टॉर्च छीनी और उसे सड़क से नीचे धक्का दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी की ओर से हत्या के प्रयास की घटना के समय पीड़ित के पैदल वहां होने की बात सीसीटीवी फुटेज में नहीं मिली। हालांकि, आरोपी जिस कार से वहां आया बताया गया था, वह सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है।
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इन परिस्थितियों को देखते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरकाघाट की अदालत ने रमेश कुमार को अग्रिम जमानत प्रदान की। उसे जांच अधिकारी के बुलाने पर जांच में शामिल होने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने, गवाहों को प्रभावित न करने और कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने समेत अन्य शर्तों का पालन करना होगा।