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Mandi News: अप्रैल के बाद मर्ज एरिया के लोगों को भी चुकाना होगा गारबेज शुल्क

Sun, 30 Mar 2025 12:35 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Mar 2025 12:35 AM IST
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After April, people of the merged area will also have to pay garbage fee
मंडी। नगर निगम अप्रैल के बाद गारबेज का शुल्क 50 के बजाय 70 रुपये वसूल करेगा। यह शुल्क अब मर्ज किए गए एरिया के लोगों से भी वसूल किया जाएगा। शुल्क लेने वाली मशीनें अपडेट करवाई जा रही हैं। नगर निगम ने 10 सितंबर 2024 को हाउस की बैठक में दर बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद बायलाइज बनाने के लिए इसे शहरी विकास विभाग के पास भेजा गया है। अप्रैल में बायलाज तैयार होने की निगम को उम्मीद है। इसके बाद लोगों से गारबेज शुल्क 70 रुपये लिया जाएगा।
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नगर निगम शहर में सफाई व्यवस्था पर सालाना पांच करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। आमदनी 76.44 लाख रुपये हो रही है। अब पहली बार नगर निगम क्षेत्र में शामिल किए नए वार्डों के घरेलू उपभोक्ताओं को भी गारबेज शुल्क चुकाना होगा। अभी मर्ज एरिया में व्यावसायिक परिसर वाले संस्थानों से ही शुल्क वसूल किया जा रहा है। नगर निगम सभी 15 वार्डों में डोर-टू-डोर गारबेज उठा रहा है। निगम ने गारबेज शुल्क की दरें अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी हैं।
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किस पर कितना लगेगा शुल्क
घरेलू क्षेत्र में कम से कम 2000 वर्ग फीट तक 70 रुपये चुकाने होंगे। 2000 वर्ग फीट से अधिक पर 100 रुपये, वाणिज्यिक परिसर के 500 रुपये, चाय, पान और अन्य दुकान वालों को 100 रुपये चुकाने होंगे। थोक में फल सब्जी बेचने वाले विक्रेताओं को 1000 रुपये, जबकि दुकानों पर फल सब्जी बेचने वालों को 250 रुपये वहन करने होंगे। व्यापारी ऑनलाइन भी निगम की वेबसाइट पर गारबेज शुल्क चुका सकते हैं।
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गारबेज शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव बायलाज (नियम) के लिए शहरी विकास विभाग को भेज दिया है। अप्रैल में बायलाज तैयार हो जाएंगे। इसके बाद बढ़ी हुई दरों के साथ मर्ज एरिया में घरेलू उपभोक्ताओं से भी गारबेज शुल्क वसूला जाएगा।
-एचएस राणा, आयुक्त नगर निगम मंडी
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