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Mandi News: मिसब्रांडेड आटे के मामले में एडीएम कोर्ट ने लगाया 30 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 16 Oct 2026 12:26 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:26 AM IST
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ADM court imposes a fine of Rs 30,000 in a case involving misbranded flour.
निर्माता पर 23 हजार और दुकानदार-होलसेलर पर 3500-3500 रुपये का जुर्माना भरने के आदेश
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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और पैकेजिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर एडीएम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए नेरचौक में भरे गए मिसब्रांडेड आटे के मामले में कुल 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएसए) के तहत सुनाए गए फैसले में दुकानदार, होलसेलर और निर्माता को जिम्मेदार ठहराते हुए जुर्माने के आदेश दिए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग मंडी से संबंधित इस मामले में दुकानदार पर 3500 रुपये, होलसेलर (थोक विक्रेता) पर 3500 रुपये और निर्माता पर 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें निर्माता पर सबसे अधिक जुर्माना लगाया गया है।
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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थों की बिक्री, पैकेजिंग और लेबलिंग से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी है। मिसब्रांडेड खाद्य पदार्थों के मामलों में संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। उधर, विभागीय सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने एडीएम कोर्ट से आदेश जारी होने की पुष्टि की है।
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