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Mandi News: चेक बाउंस पर आरोपी को एक माह की सजा

Tue, 29 Sep 2026 11:33 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 11:33 AM IST
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Accused sentenced to one month's imprisonment for cheque bouncing
मंडी। 83 हजार रुपये का चेक बाउंस होने के मामले में करसोग अदालत ने आरोपी को एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने आरोपी को शिकायतकर्ता को 1.20 लाख रुपये मुआवजा देने के भी आदेश दिए।
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मामला वर्ष 2020 का है। आरोपी ने 55 पेटी सेब 83 हजार रुपये में खरीदे थे और भुगतान के लिए चेक दिया था। बैंक में लगाने पर चेक पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।
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सुनवाई के दौरान आरोपी ने 30 हजार रुपये जमा करने समेत अन्य भुगतान का हवाला दिया लेकिन अदालत ने इसे चेक की देनदारी चुकाने का पर्याप्त प्रमाण नहीं माना। अदालत ने धारा 138 एनआई एक्ट के तहत आरोपी को दोषी करार दिया।
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सजा के बाद आरोपी की ओर से अपील के लिए सजा निलंबित करने की अर्जी दी गई, जिसे अदालत ने 30 हजार रुपये के निजी व जमानती मुचलके पर एक माह के लिए स्वीकार कर लिया।
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