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सेहली पंचायत प्रधान को निलंबित किया

Thu, 23 Oct 2014 05:32 AM IST
Mandi
Mandi Updated Thu, 23 Oct 2014 05:32 AM IST
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मंडी। निर्माण कार्य की राशि का दुरुपयोग करने पर पंचायत प्रधान को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला पंचायत अधिकारी ने इस सिलसिले में सदर विकास खंड की ग्राम पंचायत सेहली के प्रधान को तुरंत निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने प्रधान को पंचायत से संबंधित अभिलेख, धनराशि, चल या अचल संपत्ति तुरंत पंचायत सचिव या सहायक को सौंपने के निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत अधिकारी रमन कुमार शर्मा ने पंचायती राज अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत प्रधान को जारी कारण बताओ नोटिस का तर्कसंगत और संतोषप्रद उत्तर न दे पाने पर इस पद से निलंबित करने का आदेश दिया है। विभिन्न प्रारंभिक जांच रिपोर्टों में आरोप सामने आने पर पंचायत प्रधान को यह नोटिस जारी किया गया था। संबंधित प्रधान की ओर से प्रस्तुत नोटिस का जवाब समीक्षा करने पर तर्कसंगत नहीं पाया गया। रिपोर्ट के आरोपों के अनुसार दो कार्यों को करवाने के लिए 54164 और 32972 रुपये की राशि का दुरुपयोग करने में तकनीकी सहायक और पंचायत प्रधान का उत्तरदायित्व पाया गया है। रिपोर्ट के आरोप तीन के तहत तथ्यों से जाहिर हुआ है कि प्रधान ने कार्य स्थल से पत्थर निकाले जाने के बाद स्टॉक में हिसाब नहीं रखा और न ही सारे विषय को पंचायत के ध्यान में लाया। डीपीओ ने अपने आदेश में कहा कि पंचायत प्रधान ने मस्ट्रोल उपयोग करने के बाद पंचायत में अदायगी के लिए जमा नहीं करवा कर अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। प्रारंभिक रिपोर्ट के एक अन्य आरोप की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि उक्त प्रधान व दो अन्य लोगों ने पहले निशुल्क पत्थरों को उपलब्ध करवाने और बाद में उपलब्ध पत्थरों के बदले 400 रुपये प्रति ट्रॉली दिए जाने की सहमति अपने आप ही बना ली। जिला विकास अधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि उक्त प्रधान नोटिस के आरोपों के बारे में कोई ठोस और तर्कसंगत जवाब देने में असफल रहा है। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि प्रधान के पद पर बने रहने से जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और अभिलेख में गड़बड़ी व साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका बनी रहेगी। जिसके चलते उन्होंने प्रधान को तत्काल निलंबित करने का आदेश देते हुए पंचायत के तमाम दस्तावेज व संपत्ति पंचायत सचिव या सहायक को सौंपने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि सेहली निवासी हिम्मत राम पुत्र दुर्गा ने इस बारे में 12 मई 2014 को इन आरोपों के संदर्भ में संबंधित कार्यालय में शिकायत दायर की थी।
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-ग्राम पंचायत सेहली के प्रधान को निर्माण कार्य में अनियमितताओं के चलते निलंबित किया गया है। उनसे सभी दस्तावेज पंचायत सचिव को सौंपने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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-रमन कुमार शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी।
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