{"_id":"5a00655c4f1c1b79548bb758","slug":"91509975388-mandi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में लागू होगी धारा 144","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में लागू होगी धारा 144
Updated Mon, 06 Nov 2017 10:30 PM IST
विज्ञापन
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मंडी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार आज शाम पांच बजे बंद हो जाएगा। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले सभी उम्मीदवारों का प्रचार बंद हो जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी मंडी मदन चौहान ने कहा कि उपमंडल जंजैहली और विधानसभा क्षेत्र नाचन के सभी स्थानों पर आज शाम पांच बजे के बाद प्रचार बंद हो जाएगा। मतदान की समाप्ति तक चुनावी सभाओं, रैलियों, नारेबाजी और लाउड स्पीकरों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। विभिन्न उम्मीदवारों के प्रचार के लिए बाहर से आए नेताओं को भी प्रचार खत्म होने पर वापस जाने हिदायत दी गई है, ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्षता तथा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न की जा सके। मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। मतदान के लिए लाइन में लगे मतदाताओं के अलावा इस दायरे में पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा कोई भी व्यक्ति इस दायरे में मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकता है। विभिन्न उम्मीदवारों के कार्यकर्ता मतदान केंद्र से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर ही अपने बूथ स्थापित कर सकते हैं। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के अलावा मतदान केंद्र पर हथियार ले जाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्वक और निष्पक्षता से संपन्न करवाने लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर दिए गए हैं। उन्होंने उपमंडल के सभी मतदाताओं से 9 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया है।
आज पांच बजे के बाद प्रचार पर रोक : चौहान
जिला निर्वाचन अधिकारी मंडी मदन चौहान ने कहा कि मंगलवार पांच बजे के बाद से चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
विज्ञापन
आज पांच बजे के बाद प्रचार पर रोक : चौहान
जिला निर्वाचन अधिकारी मंडी मदन चौहान ने कहा कि मंगलवार पांच बजे के बाद से चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
विज्ञापन