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Mandi News: प्लंबिंग कार्य के 9 हजार रुपये नहीं चुकाए, अदालत ने भुगतान के दिए आदेश
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सिविल जज अदालत जोगिंद्रनगर का फैसला, 2020 से सात प्रतिशत ब्याज भी देना होगा
संवाद न्यपूज एजेंसी
मंडी। जोगिंद्रनगर की सिविल जज अदालत ने प्लंबिंग मजदूरी विवाद में वादी राजेश कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने मतरू निवासी विशाल को 9,000 रुपये बकाया राशि 1 फरवरी 2020 से 7% वार्षिक ब्याज सहित देने का आदेश दिया।
राजेश कुमार ने आरोप लगाया था कि नवंबर 2019 में प्लंबिंग कार्य पूरा करने के बाद उसे 12,050 रुपये में से केवल 3,050 रुपये मिले और बाकी 9,000 रुपये नहीं दिए गए। कई बार मांग और शिकायत के बावजूद भुगतान नहीं हुआ।
वहीं, विशाल ने दावा किया कि काम अधूरा था और तय 8,000 रुपये में से 6,000 रुपये दे चुका है, लेकिन वह अपना पक्ष साबित नहीं कर सका। अदालत ने माना कि कार्य हुआ था और बकाया राशि वादी के पक्ष में साबित होती है।
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संवाद न्यपूज एजेंसी
मंडी। जोगिंद्रनगर की सिविल जज अदालत ने प्लंबिंग मजदूरी विवाद में वादी राजेश कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने मतरू निवासी विशाल को 9,000 रुपये बकाया राशि 1 फरवरी 2020 से 7% वार्षिक ब्याज सहित देने का आदेश दिया।
राजेश कुमार ने आरोप लगाया था कि नवंबर 2019 में प्लंबिंग कार्य पूरा करने के बाद उसे 12,050 रुपये में से केवल 3,050 रुपये मिले और बाकी 9,000 रुपये नहीं दिए गए। कई बार मांग और शिकायत के बावजूद भुगतान नहीं हुआ।
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वहीं, विशाल ने दावा किया कि काम अधूरा था और तय 8,000 रुपये में से 6,000 रुपये दे चुका है, लेकिन वह अपना पक्ष साबित नहीं कर सका। अदालत ने माना कि कार्य हुआ था और बकाया राशि वादी के पक्ष में साबित होती है।
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