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थाने में अभद्र व्यवहार करने की शिकायत पर सब इंस्पेक्टर फंसा
Updated Sat, 24 Feb 2018 09:59 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नेरचौक (मंडी)। जनवरी में बल्ह थाना में शिकायतकर्ता से अभद्र व्यवहार करने के मामले के आरोपी सब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। शनिवार को डीएसपी सुंदरनगर ने मामले में विभागीय जांच करते हुए एसआई को भादंसं की धारा 504 (इरादतन किसी को बेईज्जत करना और शांति भंग करने) के तहत दोषी पाया गया है। रोजनामचे में रिपोर्ट डालकर मामला आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में भेजा जा सकता है, जहां से अभियोग चलाने या ना चलाने की अनुमति मिलेगी।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यशवंत सिन्हा पुत्र खूब राम का कहना है कि बल्ह थाना में 25 जनवरी 2018 को गए थे। वहां उन्होंने सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार से एक मामले में कार्रवाई को लेकर जानना चाहा। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआई ने आपा खो दिया और गालीगलौज पर उतर आया। इसकी यशवंत सिन्हा ने ऑडियो रिकार्डिंग कर ली। उन्होंने मामले की शिकायत एसपी को सौंपी। एसपी ने डीएसपी सुंदरनगर को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। शुक्रवार को डीएसपी सुंदरनगर बल्ह थाना पहुंचे और मामले में जांच करते हुए आरोपी को धारा 504 के तहत दोषी पाया है। कार्यवाहक एसएचओ बल्ह कुलदीप कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को कार्रवाई की सूचना दे दी है। वह अपना केस अदालत ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। आगे की कार्रवाई के लिए एसपी को मामला भेज दिया गया है। आरोपी सब इंस्पेक्टर को पहले ही संबंधित थाना से स्थानांतरित कर दिया गया है।
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नेरचौक (मंडी)। जनवरी में बल्ह थाना में शिकायतकर्ता से अभद्र व्यवहार करने के मामले के आरोपी सब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। शनिवार को डीएसपी सुंदरनगर ने मामले में विभागीय जांच करते हुए एसआई को भादंसं की धारा 504 (इरादतन किसी को बेईज्जत करना और शांति भंग करने) के तहत दोषी पाया गया है। रोजनामचे में रिपोर्ट डालकर मामला आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में भेजा जा सकता है, जहां से अभियोग चलाने या ना चलाने की अनुमति मिलेगी।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यशवंत सिन्हा पुत्र खूब राम का कहना है कि बल्ह थाना में 25 जनवरी 2018 को गए थे। वहां उन्होंने सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार से एक मामले में कार्रवाई को लेकर जानना चाहा। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआई ने आपा खो दिया और गालीगलौज पर उतर आया। इसकी यशवंत सिन्हा ने ऑडियो रिकार्डिंग कर ली। उन्होंने मामले की शिकायत एसपी को सौंपी। एसपी ने डीएसपी सुंदरनगर को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। शुक्रवार को डीएसपी सुंदरनगर बल्ह थाना पहुंचे और मामले में जांच करते हुए आरोपी को धारा 504 के तहत दोषी पाया है। कार्यवाहक एसएचओ बल्ह कुलदीप कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को कार्रवाई की सूचना दे दी है। वह अपना केस अदालत ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। आगे की कार्रवाई के लिए एसपी को मामला भेज दिया गया है। आरोपी सब इंस्पेक्टर को पहले ही संबंधित थाना से स्थानांतरित कर दिया गया है।
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