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Mandi News: सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 20 हजार रुपये जुर्माना

Sat, 28 Feb 2026 07:23 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Feb 2026 07:23 PM IST
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20,000 rupees fine for using single-use plastic
सुंदरनगर (मंडी)। प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय मंडी ने शनिवार को सुंदरनगर के कनैड और धनोटू क्षेत्र में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। इस दौरान विभिन्न दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच में कुछ स्थानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग और भंडारण पाए जाने पर नियमानुसार चालान किए गए। अभियान का नेतृत्व कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता रजनीश चौधरी ने किया। उन्होंने व्यापारियों को सख्त निर्देश दिए कि भविष्य में प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग न करें। साथ ही कपड़े और जूट के थैले, कागज के उत्पाद जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने की सलाह दी गई। संवाद
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