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महिला को माली के तौर पर नियमित करने के आदेश
Updated Fri, 19 Oct 2018 10:48 PM IST
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मंडी। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने परिवहन निगम में माली के तौर पर कार्यरत याचिकाकर्ता को नियमित करने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल के सदस्य (न्यायिक) डीके शर्मा ने मंडी सर्किट के दौरान याचिकाकर्ता शीला देवी की याचिका को स्वीकारते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम को उन्हें नियमित करने और सभी सेवा संबंधी लाभ तीन माह के भीतर देने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता एसपी चटर्जी के माध्यम से ट्रिब्यूनल में दायर याचिका के अनुसार याचिकाकर्ता पार्टटाइम कर्मी के रूप में तैनात हुई थी लेकिन निगम उन्हें नियमित नहीं कर रहा था। हालांकि निगम ने अन्य पार्टटाइम विभागीय कर्मियों को नियमित किया था। इसके चलते उन्होंने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। इधर, एक अन्य याचिका के फैसले में ट्रिब्यूनल ने निगम के एक परिचालक की विभागीय जांच की अपील की सुनवाई फिर से करने के आदेश दिए हैं। याचिका के अनुसार परिचालक खेम चंद के खिलाफ निगम ने विभागीय जांच में उन्हें दोषी करार दिया था। हालांकि वह अदालत में दायर आपराधिक मामले में बरी हुए थे। ऐसे में उन्होंने अपीलीय अथारिटी के फैसले को ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि अपीलीय अथारिटी ने याचिकाकर्ता के फैसले में कोई कारण स्पष्ट नहीं किए हैं। ऐसे में ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता का मामला अपीलीय अथारिटी को भेजते हुए उस पर फिर से सुनवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।
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