{"_id":"59ff47934f1c1b69678b95c5","slug":"161509902227-mandi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"12 तरह के फोटोयुक्त पहचान पत्र मत डालने के लिए होंगे मान्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
12 तरह के फोटोयुक्त पहचान पत्र मत डालने के लिए होंगे मान्य
Updated Sun, 05 Nov 2017 10:54 PM IST
विज्ञापन
EVM
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मंडी। मतदाता अब 12 तरह के फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत कर विस चुनावों में मतदान कर सकेंगे। यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो चिंता मत करिये। आप इन 12 तरह के फोटोयुक्त पहचान पत्रों में से एक को प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे। इन पहचान पत्रों में मनरेगा जॉब कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक शामिल हैं। सभी पहचान पत्रों का फोटोयुक्त होना आवश्यक है। वोटर कार्ड उपलब्ध न होने पर यह पहचान पत्र विकल्प के तौर पर प्रयोग किए जा सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मदन चौहान ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा निर्वाचन-2017 के दौरान मतदाताओं की पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के रूप में 12 तरह के फोटोयुक्त दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं ।
उन्होंने बताया कि ईपीआईसी के संबंध में लेखन अशुद्धि, बर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए। बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जोकि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है। ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते, निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को उपर्युक्त वर्णित किसी एक वैकल्पिक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 ‘क’ के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केंद्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा।
यह दस्तावेज होंगे मान्य
इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी/अर्द्धसरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र की ओर से जारी प्रमाणिक फोटो, मतदाता पर्ची, सांसदों, विधायकों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह सभी दस्तावेज फोटायुक्त होने चाहिए ।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि ईपीआईसी के संबंध में लेखन अशुद्धि, बर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए। बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जोकि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है। ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते, निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को उपर्युक्त वर्णित किसी एक वैकल्पिक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 ‘क’ के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केंद्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा।
विज्ञापन
यह दस्तावेज होंगे मान्य
इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी/अर्द्धसरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र की ओर से जारी प्रमाणिक फोटो, मतदाता पर्ची, सांसदों, विधायकों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा आधार कार्ड शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह सभी दस्तावेज फोटायुक्त होने चाहिए ।
विज्ञापन