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प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण करवाने वाले दंपती की सूचना दो, एक लाख का इनाम पाओ
Updated Wed, 18 Jul 2018 10:47 PM IST
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मंडी। कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए बने एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मंडी अस्पताल में स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों ने बैठक में इस एक्ट के बारे जानकारी देते हुए खुलासा किया कि प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण करवाने वालों की शिकायत सही पाए जाने पर एक लाख मिलेगा। सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। बैठक में कमेटी ने सरकारी अस्पतालों में पहले से चल रहे तीन डायग्नोस्टिक सेंटर की रिन्यूवल को मंजूरी दी। बैठक सीएमओ जीवानंद चौहान की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने सभी बीएमओ को अल्ट्रासाउंड करने वाले डायग्नोस्टिक सेंटर के निरीक्षण के निर्देश दिए। वहीं दवा विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि बिना डॉक्टरों की सलाह और स्टाक रजिस्टर में एंट्री के किसी को इससे संबंधित दवाई न बेची जाए। एक्ट कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए बनाया गया है। प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध है। जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच नहीं की जा सकती है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड कराने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर, लैब कर्मी को तीन से पांच साल सजा और जुर्माने का प्रावधान है। 2014 के बाद जिला में किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर को खोलने की मंजूरी नहीं दी जा रही है। प्रसव पूर्व गैर कानूनी तरीके से लिंग जांच करवाने वालों की शिकायत विभाग या संबंधित कमेटी को देने वाले को एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि का प्रावधान है और उसका नाम गोपनीय रखा जाता है। इस मौके पर एमओएच डॉ. दिनेश ठाकुर, गायनीक्लोजिस्ट डॉ. बीआर शर्मा, रेडियोलाजिस्ट डॉ. राकेश शर्मा, कमेटी के लीगल एक्सपर्ट डिस्ट्रिक्ट अटार्नी बीएन शांडिल व जिला परामर्शदात्री कमेटी के सदस्य पुरषोत्तम शर्मा मौजूद रहे।
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