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अवैध निर्माण को 11 तक हटाने का समय

Thu, 30 Nov 2017 10:20 PM IST
Updated Thu, 30 Nov 2017 10:20 PM IST
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अवैध निर्माण को 11 तक हटाने का समय
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
अमर उजाला ब्यूरो
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सरकाघाट (मंडी)। सरकाघाट-घुमारवीं सुपर हाईवे और राष्ट्रीय उच्च मार्ग 70 पर अवैध रूप से लगाए गए खोखों, रेहड़ियों और फड़ियों को हटाने के मामले में उच्च अधिकारी वीरवार को अदालत में उपस्थित हुए। उपायुक्त मंडी को किसी अन्य जरूरी काम के चलते अदालत ने छूट दे दी थी। एसडीएम सरकाघाट डॉ. सुरेश जस्वाल, नगर पंचायत सचिव उर्वशी वालिया, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण मंडल सरकाघाट और अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय उच्च मार्ग 70 अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि सड़कों पर से अवैध रूप से निर्मित खोखों, रेहड़ियों और फड़ियों को हटाकर न्यायालय के आदेशों की पालना कर दी गई है। अधिकारियों के इस बयान से याचिकाकर्ता अधिवक्ता संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा कि मूल याचिका में मुख्य डाकघर से लेकर जमसाई वार्ड तक नगर पंचायत क्षेत्र में सड़कों के किनारों पर हुए अवैध निर्माण को हटाने की बात कही। इस पर उपस्थित अधिकारियों ने अदालत से मुख्य डाकघर से लेकर जमसाई वार्ड तक समय की मांग की। अदालत ने अधिकारियों को 11 दिसंबर तक का समय दे दिया गया है।

इन सड़कों पर से 82 खोखों को हटाने का काम गत रात्रि देर तक चलता रहा। इन खोखों से प्रतिदिन यहां पर जाम की समस्या हो रही थी। अब सड़कों की चौड़ाई आठ से दस फुट और बढ़ गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष संदीप वशिष्ठ ने इस पूर्ण कार्रवाई को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए रेहड़ी-फड़ी तथा खोखा मालिकों का आभार प्रकट किया है। उन्होंने यह भी यकीन दिलाया है कि इनके पुनर्वास का भी शीघ्र प्रबंध कर दिया जाएगा।
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