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30 तक लाइसेंसी हथियार जमा नहीं करवाए तो होगा केस
Updated Wed, 25 Oct 2017 10:48 PM IST
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मंडी। विधानसभा चुनावों में लाइसेंसी हथियार जमा न करवाने की कोताही लाइसेंस धारकों को भारी पड़ सकती है। 30 अक्तूबर तक लाइसेंस जमा न करवाने पर ऐसे लोगों को जहां कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है वहीं, लाइसेंस रद्द भी हो सकते हैं। वर्तमान में अभी तक करीब 25 फीसदी लाइसेंस धारकों ने लाइसेंसी हथियार जमा नहीं करवाएं हैं। ऐसे में अब प्रशासन ने लाइसेंस धारकों को हथियार जमा करवाने की अंतिम चेतावनी जारी की है। अन्यथा ऐसे लाइसेंस धारकों पर कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है।
जिला दंडाधिकारी मदन चौहान ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव-2017 के दृष्टिगत जिला में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला के सभी हथियार लाइसेंस धारकों को अपने हथियार पुलिस थानों में जमा करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है । लाइसेंस धारक अब अपने हथियार 30 अक्तूबर, 2017 तक समीपवर्ती पुलिस केंद्र में जमा करवा सकते हैं। ऐसा न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार पुलिस विभाग के माध्यम से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी लाइसेंसी हथियार रखने वालों से आग्रह किया कि इन चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने में अपना सहयोग दें और नियत अवधि में हथियार अपने थाना/पुलिस केंद्र में जमा करवाना सुनिश्चित करें।
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जिला दंडाधिकारी मदन चौहान ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव-2017 के दृष्टिगत जिला में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला के सभी हथियार लाइसेंस धारकों को अपने हथियार पुलिस थानों में जमा करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है । लाइसेंस धारक अब अपने हथियार 30 अक्तूबर, 2017 तक समीपवर्ती पुलिस केंद्र में जमा करवा सकते हैं। ऐसा न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार पुलिस विभाग के माध्यम से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी लाइसेंसी हथियार रखने वालों से आग्रह किया कि इन चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने में अपना सहयोग दें और नियत अवधि में हथियार अपने थाना/पुलिस केंद्र में जमा करवाना सुनिश्चित करें।
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