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Kullu News: रेट लिस्ट न लगाने पर 25 दुकानदारों को भेजा नोटिस

Sun, 23 Feb 2025 10:36 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Sun, 23 Feb 2025 10:36 PM IST
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Notice sent to 25 shopkeepers for not posting rate list
पांच दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर 2500 रुपये जुर्माना
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कुल्लू शहर में खाद्य आपूर्ति विभाग की दबिश से मचा हड़कंप


बलदेव राज
कुल्लू। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने कुल्लू शहर और आसपास दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर शिकंजा कस दिया है। विभाग ने कुल्लू शहर और आसपास की दुकानों में दबिश दी। इससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया।
विभाग की ओर से कुल्लू शहर में रेट लिस्ट न लगाने वाले करीब 25 से अधिक सब्जी विक्रेताओं और दुकानदारों को नोटिस भी दिए गए हैं। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निरीक्षक कल्लू अनिल कुमार की अगुवाई में टीम ने सबसे पहले कुल्लू शहर में दबिश दी। यहां पांच दुकानों में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पाया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक यहां प्रतिबंध के बावजूद इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद सभी दुकानदारों पर जुर्माना किया गया। दुकानदारों से 2500 रुपये जुर्माना भी वसूला गया।
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इसके बाद सब्जी की दुकानों पर टीम पहुंची तो पाया कई दुकानदारों ने रेट लिस्ट ही नहीं लगाई थी। कई अन्य दुकानों में भी रेट लिस्ट गायब पाई गई। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निरीक्षक अनिल कुमार की अगुवाई में टीम ने तुरंत कार्रवाई करते करीब 25 से अधिक दुकानदारों को नोटिस भी दिए। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कुल्लू विकास खंड में आने वाली दुकानों, ढाबा, सब्जी विक्रेताओं की दुकानों इसी तरह से औचक निरीक्षण किया जाए। अगर कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले 21 फरवरी को भुंतर में इसी तरह का निरीक्षण किया था। इसमें दुकानों व सब्जी विक्रेताओं को नियमों को रेट लिस्ट लगाने के लिए कहा गया था।
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कुल्लू शहर और आसपास के क्षेत्रों में निरीक्षक की अगुवाई में औचक निरीक्षण किया गया है। इस दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पर पांच चालान और रेट लिस्ट न लगाने वालों को नोटिस दिए गए। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

- अरविंद शर्मा, जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

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सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाया गया है प्रतिबंध
जून, वर्ष 2014 से प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। अगर बावजूद इसके इसका कोई उपयोग करता है तो विभाग की ओर से चालान किया जाता है।
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