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Kullu News: चरस तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को दस साल का कठोर कारावास
Wed, 07 Jan 2026 10:53 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
Updated Wed, 07 Jan 2026 10:53 PM IST
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विशेष न्यायाधीश-एक कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने सुनाया फैसला
एक लाख रुपये जुर्माना, नहीं देने पर काटनी होगी 6 माह की अतिरिक्त सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। विशेष न्यायाधीश-एक कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सुजा सुनाई है।
इसके अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत यह सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार 19 फरवरी 2022 को थाना बंजार की पुलिस टीम लारजी-बंजार मार्ग पर गश्त पर थी। इस दौरान फागुपुल के समीप एक फोर्ड फिगो कार को जांच के लिए रोका। तलाशी के दौरान वाहन की सह चालक सीट पर रखे कैरी बैग से 1 किलो 23 ग्राम चरस बरामद की गई। इस संबंध में थाना बंजार में एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 20 और 25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना पूरी करने के बाद कुल्लू की जिला अदालत में चालान पेश किया गया।
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जिला न्यायवादी कुल्लू कुलभूषण गौतम ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों ओर गवाहों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी दीप कुमार निवासी गांव मंडियाली, डाकघर और तहसील नैना देवी, जिला बिलासपुर को दोषी ठहराया और दस साल की कठोर कारावास की सुजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष ने मामले में 12 गवाहों के बयान दर्ज करवाए।
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एक लाख रुपये जुर्माना, नहीं देने पर काटनी होगी 6 माह की अतिरिक्त सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। विशेष न्यायाधीश-एक कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सुजा सुनाई है।
इसके अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत यह सजा सुनाई है।
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मामले के अनुसार 19 फरवरी 2022 को थाना बंजार की पुलिस टीम लारजी-बंजार मार्ग पर गश्त पर थी। इस दौरान फागुपुल के समीप एक फोर्ड फिगो कार को जांच के लिए रोका। तलाशी के दौरान वाहन की सह चालक सीट पर रखे कैरी बैग से 1 किलो 23 ग्राम चरस बरामद की गई। इस संबंध में थाना बंजार में एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 20 और 25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना पूरी करने के बाद कुल्लू की जिला अदालत में चालान पेश किया गया।
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जिला न्यायवादी कुल्लू कुलभूषण गौतम ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों ओर गवाहों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी दीप कुमार निवासी गांव मंडियाली, डाकघर और तहसील नैना देवी, जिला बिलासपुर को दोषी ठहराया और दस साल की कठोर कारावास की सुजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष ने मामले में 12 गवाहों के बयान दर्ज करवाए।