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पहचान के लिए पेश करना होगा पहचान पत्र : डीसी
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12 वैकल्पिक दस्तावेजों से भी कर सकते हैं मतदान
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। लोकसभा चुनाव में एक जून को मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार के लिए मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक दस्तावेजों को प्रस्तुत कर भी मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
इन वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों व डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार, लोक उपक्रम व सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल हैं। इस संबंध में उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने कहा कि मतदान करने के लिए मतदाता पहचान पत्र या आयोग की ओर से निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पहचान के लिए अपने साथ अवश्य ले जाएं। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को मतदान में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। लोकसभा चुनाव में एक जून को मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार के लिए मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक दस्तावेजों को प्रस्तुत कर भी मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
इन वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों व डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार, लोक उपक्रम व सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल हैं। इस संबंध में उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने कहा कि मतदान करने के लिए मतदाता पहचान पत्र या आयोग की ओर से निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पहचान के लिए अपने साथ अवश्य ले जाएं। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को मतदान में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
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