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Kullu News: नारी शक्ति का एलान... शादियों में बीयर परोसी तो 50 हजार जुर्माना

Fri, 09 May 2025 09:52 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Fri, 09 May 2025 09:52 PM IST
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Declaration of Nari Shakti... 50 thousand rupees fine if beer is served at weddings
सिस्सू पंचायत के रोपसंग महिला मंडल ने बैठक में पारित किया प्रस्ताव
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क्षेत्र में विवाह और पार्टियों में बीयर परोसने पर लगाया पूर्ण रूप से प्रतिबंध

रतन कटोच
सिस्सू (लाहौल-स्पीति)। घाटी में विवाह-पार्टियों में बीयर परोसने पर नारी शक्ति सख्त हो गई है। सिस्सू पंचायत के रोपसंग महिला मंडल ने शादी समारोहों में बीयर परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा।
जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के रोपसंग महिला मंडल ने बैठक कर यह प्रस्ताव पारित किया है। इसमें शादी और अन्य पार्टियों में बीयर की बोतलें नहीं खोलने का कड़ा निर्णय लिया है। रोपसंग महिला मंडल की प्रधान सोनम छोकिद की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर मेहमानों को बीयर नहीं परोसने का फैसला लिया है। कहा कि अगर रोपसंग गांव के बाशिंदे इस निर्णय का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें 50,000 तक भारी जुर्माना अदा करना होगा।
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बता दें कि लाहौल की शादी, पार्टी अथवा अन्य समारोह पर मेहमानों को लाखों रुपये की बीयर पिलाई जाती है। इस मौके पर शराब पीने वाले भी बीयर का भरपूर आनंद उठाते हैं। इसके लिए लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं। लाहौल घाटी में शादी एवं अन्य पार्टियों पर मेहमानों को खुलकर बीयर परोसी जाती है। महिला मंडल की प्रधान सोनम छोकिद ने बताया कि शादी एवं पार्टियों में अब बीयर नहीं पिलाई जाएगी। बताया कि महिला मंडल ने प्रस्ताव पारित कर सख्त निर्णय लिया है। अगर ग्रामवासी निर्णय के विरुद्ध गए तो 50,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। रोपसंग महिला मंडल के इस निर्णय से लाहौल की चंद्रा घाटी में खूब चर्चा हो रही है और इसे सराहा भी जा रहा है। खास कर घाटी की महिलाओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। इसे पहले भी लाहौल के कई महिला मंडलों ने इस तरह के निर्णय लिए है। इसे न केवल नशे पर लगाम लगेगी, बल्कि लोगों का आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा।
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