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चरस तस्कर को एक साल का कठोर कारावास

Tue, 02 May 2017 09:59 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, कुल्लू।
ब्यूरो/अमर उजाला, कुल्लू। Updated Tue, 02 May 2017 09:59 PM IST
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स्पेशल जज-दो कुल्लू जियालाल आजाद की अदालत ने एक चरस तस्कर को दोषी करार देते हुए एक साल कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी को पुलिस ने छरोडनाला के पास 190 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था।
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जानकारी अनुसार पुलिस का एक दल भुंतर क्षेत्र में नाके पर था। इस दौरान छरोडनाला से सियुंड की तरफ एक व्यक्ति जा रहा था। जिसके सीधे हाथ में एक बैग था। पुलिस को देख उक्त व्यक्ति घबरा गया। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी राजवीर पुत्र जेठू राम निवासी गांव व डाकघर सराहन तहसील रामपुर जिला शिमला की तलाशी ली, तो 190 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना भुंतर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। चालान कोर्ट में पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें व गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने दोषी करार देते हुए एक साल कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा के आदेश दिए। जुर्माना न भरने पर एक महीने के अतिरिक्त कारावास सजा भुगतनी पड़ेगी। उधर, जिला उप न्यायवादी पंकज धीमान ने स्पेशल जज-दो कुल्लू जिया लाल आजाद की अदालत से चरस तस्कर को सजा होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले में छह गवाहों को पेश किया गया।
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