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चरस तस्कर को दस साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, कुल्लू
Updated Mon, 15 Feb 2016 09:41 PM IST
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न्यायाधीश प्रेम पाल रांटा की विशेष अदालत ने एक चरस के आरोपी पर जुर्म साबित होने पर उसे दस साल कैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं उसके ऊपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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जुर्माना अदा न करने की एवज में एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि एक साल पहले मनाली के जगतसुख क्षेत्र के एलाइन दुहांगन में पुलिस टीम नियमित गश्त पर थी। पुलिस को प्रोजेक्ट की ओर से चमन नामक एक शख्स आता दिखा। पुलिस को देख वह भागने लगा, लेकिन जल्द ही पुलिस ने उसे काबू कर उसकी तलाशी ली। जिसमें उसके पास तीन किलो एक सौ ग्राम चरस बरामद की गई।
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आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। कोर्ट में चालान पेश किया गया। न्यायालय में आरोपी ने अपने बचने को कई तरह की बातें की, लेकिन सरकारी वकील के अकाट्य तर्कों के आगे उसकी एक न चली। लिहाजा अदालत ने आरोपी चमन को दस साल की सजा सुना दी है। एक लाख रुपये जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतानी होगी।
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