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चरस तस्कर को दस साल कठोर कारावास

Mon, 04 Jun 2018 10:13 PM IST
Updated Mon, 04 Jun 2018 10:13 PM IST
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चरस तस्कर को दस साल कठोर कारावास
न्यायालय - फोटो : file photo
कुल्लू। स्पेशल जज दो जिया लाल आजाद की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में चरस तस्कर को दोषी करार देते हुए दस साल कठोर कारावास सजा का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक लाख जुुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल कैद सजा भुगतनी होगी। आरोपी को पुलिस ने 2016 में चुट्टी बिहाल में चार किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था।
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जानकारी के अनुसार पांच जनवरी 2016 को एएसआई नारायण लाल अन्य पुलिस जवानों के साथ चुट्टी बिहाली सड़क पर नाका लगाया था। सुबह पौने छह बजे हुरला की तरफ से एक व्यक्ति पैदल आता हुआ दिखाई दिया। टॉर्च की सहायता से देखा गया कि उक्त व्यक्ति पीठ में कुछ उठाए हुए था। पुलिस को देख उक्त व्यक्ति पीछे मुड़ गया और पिट्ठू बैग फेंक दिया और भागने लगा। पुलिस जवानों ने कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम और पता दत्तराम पुत्र पूर्ण चंद निवासी गांव मशियार डाकघर बठाहड़ तहसील बंजार जिला कुल्लू बताया। बैग की तलाशी के दौरान चरस बरामद हुई। तोलने पर यह चार किलो 50 ग्राम पाई गई। इस संबंध में पुलिस थाना भुंतर में केस दर्ज किया गया। सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी होने पर आरोपी के विरुद्घ कोर्ट में चालान दायर किया गया। ट्रायल के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों और गवाहों के बयान सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया और दस साल कठोर कारावास सजा का फैसला सुनाया। इधर, जिला उपन्यायवादी कुल्लू पंकज धीमान ने सोमवार को कोर्ट से फैसला सुनाए जाने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मामले में 12 गवाह पेश किए गए।
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