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सोल,मणिकर्ण और जरी में दो माह के लिए हथियारों पर प्रतिबंध
Updated Fri, 22 Jun 2018 10:28 PM IST
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कसोल, मणिकर्ण और जरी में दो
माह के लिए हथियारों पर प्रतिबंध
तीन दिन के भीतर नजदीकी थाने में जमा करने होंगे सभी हथियार
अमर उजाला ब्यूरो
कुल्लू। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार कसोल और इसके आसपास के इलाकों में 48 होटलों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सीलिंग के मद्देनजर पटवार सर्कल कसोल, मणिकर्ण और जरी के क्षेत्र में किसी भी तरह के हथियार लेकर चलने पर दो माह के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन होटलों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों और वहां कार्य कर रहे लोगों को अपने-अपने लाइसेंस वाले हथियारों को तीन दिन के भीतर नजदीकी थाने में जमा करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए उपायुक्त यूनुस ने बताया कि सीलिंग प्रक्रिया को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना के लिए फील्ड में कार्य कर रहे अधिकारियों व कर्मचारी की सुरक्षा और सीलिंग प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से पूरी करने के लिए पटवार सर्कल कसोल, मणिकर्ण और जरी में हथियार लेकर चलने पर दो माह के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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माह के लिए हथियारों पर प्रतिबंध
तीन दिन के भीतर नजदीकी थाने में जमा करने होंगे सभी हथियार
अमर उजाला ब्यूरो
कुल्लू। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार कसोल और इसके आसपास के इलाकों में 48 होटलों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सीलिंग के मद्देनजर पटवार सर्कल कसोल, मणिकर्ण और जरी के क्षेत्र में किसी भी तरह के हथियार लेकर चलने पर दो माह के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन होटलों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों और वहां कार्य कर रहे लोगों को अपने-अपने लाइसेंस वाले हथियारों को तीन दिन के भीतर नजदीकी थाने में जमा करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए उपायुक्त यूनुस ने बताया कि सीलिंग प्रक्रिया को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना के लिए फील्ड में कार्य कर रहे अधिकारियों व कर्मचारी की सुरक्षा और सीलिंग प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से पूरी करने के लिए पटवार सर्कल कसोल, मणिकर्ण और जरी में हथियार लेकर चलने पर दो माह के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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