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चरस तस्कर को दस साल का कारावास
कुल्लू
Updated Tue, 14 Jun 2016 07:13 PM IST
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सजा सुनाई
- फोटो : अमर उजाला
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विशेष न्यायाधीश कुल्लू प्रेम पाल रांटा की अदालत ने एक चरस तस्कर को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने के भी फरमान जारी किए है। जुर्माना अदा नहीं करने के सूरत में अभियुक्त को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी ने बताया कि उक्त अभियुक्त को पुलिस ने 20 नवंबर 2014 को शौंढ़ाधार में एक नाले के पास चरस के साथ पकड़ा था।
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यह सजा भोसाधार निवासी खेम चंद को सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि उस दौरान पुलिस यहां नाके पर थी और खेमचंद इस दौरान एक बैग लेकर धार की तरफ से आ रहा था और पुलिस देखकर भागने लगा था। पुलिस ने उसे पकड़ा और तलाशी लेने पर उसके कब्जे से दो किलो एक सौ ग्राम चरस बरामद की थी। उसके बाद पुलिस ने न्यायालय में मामला पेश किया था और न्यायालय में विचाराधीन था। आरोप तय होने पर मंगलवार को अदालत से यह सजा सुनाई गई है।
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